Cell
Anti Ragging
सूचना
माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार रैगिंग एक दंडनीय अपराध है तथा यह महाविद्यालय परिसर में पूर्णत: वर्जित है । रैगिंग संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न पाए जाने पर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा दंडनात्मक कार्यवाही की जाएगी इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्यों में संलग्न विद्यार्थी कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रेषित किए जा सकते हैं।
अग्रसेन महाविद्यालय के द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिए एंटी रैगिंग सेल गठित है, अतःरैगिंग संबंधी शिकायत निम्नलिखित स्क्वाड से की जा सकती है।